पीलीभीत, मई 29 -- पीलीभीत। शहर में बहुचर्चित अनिल पाल हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी वेद प्रकाश कश्यप की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव सिंह ने सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। बता दें कि अनिल पाल हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी वेद प्रकाश की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह 16 फरवरी 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। 90 दिन से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद विधि अनुसार आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी आधार पर अभियुक्त ने वैधानिक जमानत का लाभ दिए जाने की मांग की। यह भी पढ़ें- तैयार चार्जशीट अनावश्यक लंबित न रखें पुलिस अधिकारी, हाईकोर्ट का यूपी डीजीपी को निर्देश अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि विवेचक ने न...