मुंबई, अक्टूबर 3 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया है। स्टेट बैंक ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में चिन्हित किया था। SBI के इस फैसके के खिलाफ अनिल अंबानी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। एसबीआई ने पिछले साल इन खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था और आरोप लगाया था कि उसके द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए धन की हेराफेरी की गई है। यह भी पढ़ें- मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर शख्स, लिस्ट म...
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