नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के मुखिया अनिल अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल, एसबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने को चुनौती दी थी। यह मामला 13 जून, 2025 को लिए गए एसबीआई के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें बैंक ने आरकॉम और उसके प्रमोटरों के खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के तहत फ्रॉड घोषित किया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।अनिल अंबानी की याचिका में क्या है? अनिल अंबानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है क्...