हेमलता कौशिक, अप्रैल 7 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज वेबसाइट 'कोबरा पोस्ट' की याचिका पर उस मामले में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने इस मामले में अनिल अंबानी, लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड व बेनेट कोलमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है। बता दें मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कथित घोटाला किया है। इस पर अंबानी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह भी पढ़ें- फेमस ठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत, अदालत ने कहा यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोबरा पोस्ट ने सत्र ...
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