नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अनिल अंबानी को उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें एलओसी जारी किए जाने की तारीख व उसके औपचारिक आदेश की प्रति देना भी शामिल है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने जय अंशुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में 17 सितंबर को समकक्ष पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेश का पालन कराने की मांग की गई थी। पीठ को बताया गया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने 5 अक्तूबर को जय अंशुल को सूचित किया था कि जारी जांच के मद्देनजर उनके खिलाफ एलओसी जारी किया गया है। यह भी पढ़ें- LOC के बारे में उपलब्ध कराएं सारी जानकारी; अनिल अंबानी के बेटे के मामले में HC के अधिकारियों को निर्देश...