नई दिल्ली, जनवरी 12 -- उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आरएचएफएल के बैंक खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने की कार्यवाही के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अनमोल से 10 दिनों के भीतर बैंक के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह ने याचिकाकर्ता और आरएचएफएल के निदेशक जय अनमोल अंबानी को 10 दिनों के भीतर बैंक के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि बैंक द्वारा इसके बाद लिए गए किसी भी निर्णय का प्रभाव इस मामले में अदालत के आदेश के अधीन होगा। जज ने बैंक को भी एक स्पष्ट आदेश जारी करने और उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने जय अनमोल अंबानी से कहा, ''आप कारण बताओ नोटिस में अपनी दलीलें पेश कर...