नई दिल्ली, दिसम्बर 24 -- अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड को एक अच्छी खबर मिली है। दरअसल, मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड अकाउंट घोषित करने की मांग कर रहे तीन बैंकों की सभी वर्तमान और भविष्य की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि इस प्रक्रिया में आरबीआई के 'मास्टर' दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।रिपोर्ट पर भरोसा नहीं न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने पाया कि यह कार्रवाई बाहरी ऑडिटर 'बीडीओ एलएलपी' द्वारा तैयार की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। न्यायाधीश ने कहा कि इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यही भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी संबंधी 2024 के मास्टर दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक रूप से सनदी लेखाकार (सीए) द्...