नई दिल्ली, जुलाई 24 -- एनआईए की एक विशेष कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई की हिरासत के लिए मुंबई पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर उसकी आवाजाही पर रोक लगाई गई है। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने 22 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस आदेश को देखते हुए, वॉन्टेड आरोपी अनमोल बिश्नोई की कस्टडी मुंबई के पुलिस इंस्पेक्टर अरुण थोराट को फिजिकली नहीं सौंपी जा सकती। यह भी पढ़ें- सीबीआई ने दो अलग-अलग मामलों में वांछित आरोपियों का प्रत्यर्पण कराया

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