बरेली, जनवरी 9 -- बरेली। धनिया पाउडर, किशमिश, पनीर और तेल के सैंपल अधोमानक पाए जाने के केस में एडीएम सिटी कोर्ट ने चार विभिन्न कंपनियों पर कुल 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि जल्द जमा करने के आदेश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने 29 नवंबर 2024 को मेसर्स राधे-राधे किराना स्टोर में धनिया पाउडर का सैंपल लिया था। मूल पैक में निर्माता के रूप में पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम दर्ज था जो पूर्व में रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड रही है। जांच में यह नमूना अधोमानक पाए जाने पर निर्माता पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखंड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके राय ने पिछले साल 4 अप्रैल को मेसर्स आरएस किराना स्टोर में किंग ब्रांड अंकल किशमिश का सैंपल ...