बस्ती, अप्रैल 26 -- बस्ती, निज संवाददाता जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल बस्ती अभियन्ता खालिद सिद्दीकी, अधिशाषी अभियंता शुभम पांडेय, सहायक अभियंता प्रभाकर कुमार का वेतन रोके जाने का आदेश विद्युत वितरण निगम वाराणसी के एमडी को दिया है।आयोग ने 20 वर्ष पुराने के मामले में यह आदेश जारी किया है। आदेश में आयोग ने कहा है कि इजरा वाद संख्या 88/2025 (वाहिद अली सिद्दीकी बनाम अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल बस्ती) के मामले में अभियंता तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कुमार उपाध्याय ने किया। उन्होंने बताया कि दक्षिण दरवाजा निवासी वाहिद अली के खिलाफ विभाग ने आरसी जारी किया था। उन्होंने तहसील में ...