नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- अपने आदेशों का पालन न किए जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्य सचिव को आठ अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने मुख्य सचिव को यह बताने का निर्देश दिया कि राज्य सरकार ने सारंडा वन्यजीव रिजर्व (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु संरक्षण रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण अभयारण्य के रूप में अधिसूचित क्यों नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश दिया कि झारखंड सरकार ने हमारे 29 अप्रैल, 2025 के आदेश की स्पष्ट अवमानना की है... इसलिए हम झारखंड के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वह आठ अक्तूबर को सुबह 10.30 बजे इस अदालत में उपस्थित रहें और कारण बताएं कि अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम संरक्षण अभयारण्य ...