बिहारशरीफ, अप्रैल 21 -- अधिवक्ता वेलफेयर स्टंप शुल्क 25 रुपए से बढ़कर हुआ 50 मुकदमा लड़ने वालों पर बढ़ा आर्थिक बोझ विधिज्ञ संघ ने कहा अधिवक्ताओं के हित में लिया गया निर्णय शेखपुरा, निज संवाददाता। बिहार सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 की धारा 22 में संशोधन कर अधिवक्ता वेलफेयर शुल्क 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। इस संबंध मे विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब न्यायालयों में दाखिल होने वाले प्रत्येक शपथपत्र एवं वकालतनामा पर 25 की जगह 50 रुपये का अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक लगाना अनिवार्य होगा। इसका सीधा प्रभाव मुकदमा लड़ने वाले वादियों व प्रतिवादियों पर पड़ेगा। यह निर्णय अधिवक्ताओं के हित में है। इसके अनुपालन के लिए एडवोकेट एसोसिएशन के सभी सदस्यों को सूच...