रांची, जुलाई 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता महेश तिवारी की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिका में रांची सिविल कोर्ट द्वारा सुनायी गई सजा पर रोक लगाने की अपील खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने याचिका की वैधता पर सात जुलाई को सुनवाई निर्धारित की। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता ने सजा पर रोक संबंधी अंतरिम आवेदन (आईए) खारिज किए जाने के आदेश को सीधे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर अदालत ने महेश तिवारी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था。

सिविल कोर्ट की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने महेश तिवारी की दो वर्ष की सजा प...