प्रयागराज, मई 8 -- प्रयागराज, विधि संवादाता। शिवकुटी थानाक्षेत्र में अधिवक्ता पर हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार महिला आरोपी प्रियदर्शनी की न्यायिक अभिरक्षा याचना कोर्ट ने खारिज कर दी, परिणाम स्वरूप आरोपित को रिहा कर दिया गया। यह आदेश विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिमांड प्रार्थना पत्र पर सहायक अभियोजन अधिकारी, आरोपित महिला प्रियदर्शनी के अधिवक्ता अमरीश त्रिपाठी के तर्कों को सुनकर एवं पुलिस के पेश किए गए कागजात का अवलोकन करने के बाद दिया।

न्यायालय का आदेश न्यायालय ने कहा कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के मानकों को पूरा नहीं किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए पुलिस द्वारा मांगी जा रही न्यायिक अभिरक्षा की प्रार्थना निरस्त किए जाने योग्य है। गौरतलब है कि शिवकुटी पुलिस के द...