वाराणसी, जुलाई 21 -- वाराणसी। अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने अकथा पहाड़िया (सारनाथ) निवासी आरोपी परीक्षित सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव और विवेक शंकर तिवारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अधिवक्ता आलोक पाठक ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 27 फरवरी को अपने दूसरे मकान में सामान शिफ्ट करने के दौरान परीक्षित सिंह ने वादी को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए हवाई फायर की। फिर प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। यह भी पढ़ें- Lucknow News: गाली-गलौज का विरोध करने पर अधिवक्ता को धमकाया घटनास्थल पर आरोपी का चालक भी था। प्रार्थी ने किसी तरह अपनी जान बचाई...