बुलंदशहर, जुलाई 20 -- यूपी बार काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता को विधिक कदाचार का दोषी मानते हुए पांच साल के लिए पंजीकरण निलंबित कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अभी कोई आदेश मिलने से इंकार करते हुए बार काउंसिल के आदेश का पालन करने की बात कही है। सेंट आरजे पब्लिक स्कूल के निदेशक सौरभ पचौरी ने बताया कि उन्होंने 2 जनवरी 2025 को एक शिकायत राज्य विधिक परिषद अनुशान समिति प्रयागराज के समक्ष की थी, जिसमें बताया था कि अधिवक्ता शोभित गोयल ने उनके स्कूल से संबंधित विभिन्न मामलों में शिकायतें की है, किंतु सभी शिकायतें झूठी पाई गईं। आरोप है कि अधिवक्ता द्वारा रंजिशन गलत शिकायतें की गई। सौरभ की शिकायत पर यूपी बार काउंसिल ने दोनों पक्षों को सुनने और जांच के बाद अधिवक्ता शोभित गोयल को विधिक कदाचार का दोषी माना है। सा...