मथुरा, मई 13 -- बरसाना। दो दिन पूर्व पेट्रोल पम्प संचालक अधिवक्ता का दिन दहाड़े जमीनी विवाद में का अपहरण कर बंधक बना, जानलेवा हमला व लूट के आरोपी पूर्व चेयरमैन समेत सभी 44 की जमानत सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बताते चलें कि छाता रोड स्थित पेट्रोल पंप मालिक व अधिवक्ता दिवाकर दत्त शर्मा का रास्ते को लेकर नगर पंचायत बरसाना के पूर्व चेयरमैन बलराज चौधरी के साथ चल रहा था। रविवार को इस प्रकरण को लेकर दोनों पक्ष की वार्ता भी हुई थी लेकिन बात नहीं बन सकी। शाम को कार से अधिवक्ता दिवाकर दत्त शर्मा किसी काम से जा रहे थे। यह भी पढ़ें- अधिवक्ता का अपहरण कर बंधक बना लूट के आरोपियों की जमानत खारिज तभी छाता रोड पर परमार गेस्टहाउस के समीप पूर्व चेयरमैन ने अपने साथियों के साथ अधिवक्ता को रोककर अपहरण कर मकान में बंधक बनाकर मारपीट कर लूट की। सूचना पर पहुंची...