गोरखपुर, जून 25 -- सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। नए नियमों के तहत अब बैनामा, वसीयतनामा, हिबानामा समेत अन्य दस्तावेजों के लिए दस्तावेज नवीस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही वेंडर से स्टांप खरीदने तथा दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इसको लेकर अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडरों ने बुधवार को तहसील में धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया।साथ ही ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। शासन की नई व्यवस्था के अनुसार, आम नागरिक किसी भी लोकवाणी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भूमि की खरीद-फरोख्त और संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकेंगे। इस निर्णय को लेकर दस्तावेज नवीसों, स्टांप वेंडरों तथा अधिवक्ताओं में नाराजगी है। सभी ने सरकार से नए नियम को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रो...