नई दिल्ली, जुलाई 6 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने एक टन या उससे अधिक क्षमता वाले वजन तौल उपकरणों के सत्यापन के लिए अनुपालन मानक में ढील दी है। इससे उद्योगों, गोदामों, ट्रक ऑपरेटर एवं धर्मकांटा संचालकों के लिए कारोबारी सुगमता बढ़ने की उम्मीद है। पर इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि सत्यापन की सटीकता और विश्वसनीयता के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नए प्रावधानों के तहत उच्च क्षमता वाले वजन उपकरणों के सत्यापन के लिए मानक वजन की आवश्यकता को वैज्ञानिक और रिपीटेबिलिटी टेस्ट के आधार पर कम किया गया है। इसके लिए मंत्रालय ने कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली 2011 में संशोधन किया है。 यह भी पढ़ें- तौल उपकरणों के सत्यापन मानकों में ढील दीपुराने नियमों में परिवर्तन ...