मऊ, जुलाई 28 -- मऊ। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि कोषागार मऊ से पेंशन प्राप्त कर रहे ऐसे सभी पेंशनर जिन्होने 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। शासनादेशानुसार उन्हे 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिए जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार 85 वर्ष की आयु पर 30 प्रतिशत 90 वर्ष की आयु पर 40 प्रतिशत 95 वर्ष की आयु पर 50 प्रतिशत तथा 100 वर्ष की आयु पर 100 प्रतिशत की सुविधा देय है। सेवानिवृत्तिक पेंशनरों के मामले में पीपीओ में उल्लिखित जन्मतिथि के आधार पर यह लाभ स्वत: प्राप्त हो जाता है, परन्तु पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पीपीओ में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं होने के कारण पात्र पेंशनरों को जन्मतिथि का वैद्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है।

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