नई दिल्ली, जून 13 -- एक सत्र अदालत ने 2017 में ठाणे सेंट्रल जेल के अंदर अधिकारियों पर हमला करने के आरोपी 25 वर्षीय कैदी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। अतिरिक्त सेशन जज जी.टी. पवार ने 11 जून को सुनाए गए फैसले में अरमान नफीस खान को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, खान ने 2 मार्च, 2017 को ठाणे सेंट्रल जेल की हाई-सिक्योरिटी बैरक में जेल अधिकारी संभाजी पिसे और दो अन्य कर्मचारियों पर धातु की पट्टी से हमला किया था। जज ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई कमियां बताईं। यह भी पढ़ें- अधिकारियों पर हमले का आरोपी कैदी बरी उन्होंने कहा कि हालांकि घटना कथित तौर पर जेल के अंदर हुई थी और कई कैदी वहां मौजूद थे, लेकिन अहम सबूत पेश नहीं किए गए।

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