प्रयागराज, मार्च 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि अधिकारी की लापरवाही के कारण किसी लाभार्थी को योजना का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के बाद बीमा दावा खारिज किए जाने के मामले में दिया। याचिकाकर्ता के पति राम प्रवेश यादव, जो एक सीमांत किसान थे, की 6 सितंबर 2016 को भैंस के हमले में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं पूरी की गईं। याचिकाकर्ता ने बीमा योजना के तहत दावा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तत्कालीन लेखपाल को निर्धारित समय के भीतर दे दिए थे। लेकिन लेखपाल ने उन दस्तावेजों...