नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर करणी सेना प्रमुख डॉ. राज शेखावत को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने पर दिल्ली पुलिस पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से सवाल किया कि किसी प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक कैसे लगाई जा सकती है। याचिका में 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर हाल ही में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस के इनकार को चुनौती दी गई है। यह भी पढ़ें- जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 'आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन' रोकने पर दिल्ली पुलिस को लगा दी फटकारदिल्ली पुलिस का दृष्टिकोण पुलिस के पत्र में कहा गया कि उसे आशंका है कि प्रदर्शन में अन...