बस्ती, जून 16 -- बस्ती, निज संवाददाता। सीजेएम चौधरी संदीप सिंह के आदेश के बाद भी थाना में निरुद्ध कार को रिलीज नहीं करने पर थानाध्यक्ष हर्रैया को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। थानाध्यक्ष को 29 जून 2026 को न्यायालय में उपस्थित होना होगा। हर्रैया थाना में दर्ज मोटर वाहन अधिनियम के एक मामले में संदीप यादव निवासी ग्राम खम्हरिया जंगल, थाना हर्रैया बस्ती की कार थाना हर्रैया में निरुद्ध है। न्यायालय ने 20 मई 2026 को उसे रिलीज करने का आदेश दिया था। थानाध्यक्ष कार को रिलीज करने में हीला हवेली कर रहे थे। अदालत के रिमाइंडर जारी होने पर थानाध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अपराध संख्या 153/26 के मामले में उक्त वाहन के जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसलिए जब तक विधिक निस्तारण नहीं हो जाता, वाहन को अवमुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।कोर्ट ने इसकी सत...