गाज़ियाबाद, जून 3 -- गाजियाबाद। अदालत ने लोनी थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने के बजाय शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता को अदालत में अपने सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार रहीसमुद्दीन ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वह और आरिफ पहले साथ में कारोबार करते थे। आरिफ ने उनसे करीब एक लाख रुपये उधार लिए थे। बाद में 14 नवंबर 2025 को उनके बेटे अहाद का निकाह आरिफ की बेटी शहनाज से हुआ।शिकायतकर्ता का कहना है कि निकाह के कुछ दिन बाद जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो आरिफ नाराज हो गया और अपनी बेटी को अपने साथ ले गया। यह भी पढ़ें- वैवाहिक विवाद में सास और ननद को मिली अग्रिम राहत इसके बाद फोन पर पांच लाख रुपये ...