बिजनौर, मार्च 27 -- बिजनौर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नरेंद्र कुमार पंचम ने एक व्यक्ति को गाड़ी सहित तालाब में गिराकर उसकी हत्या करने और नगदी लूटने के मामले में थाना नजीबाबाद पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वादी पक्ष के अधिवक्ता जनेंद्र पाल सिंह के अनुसार ग्राम मथुरापुर मोर निवासी देविंद्र सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 13 जनवरी 2026 को उसके ताऊ गुरुचरन सिंह अपनी पुत्री को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बलवीर उर्फ सोनू की गाड़ी किराए पर लेकर गए थे। गाड़ी चलाने के लिए बलवीर ने विवेक सिंह को ड्राइवर के रूप में भेजा था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि दिल्ली से लौटते समय रास्ते में होटल पर खाना खाने के दौरान चालक विवेक ने गुरुचरन सिंह के पास रखी नगदी देख ली थी। बाद में रास्ते में उसने प...