रुद्रपुर, अप्रैल 5 -- रुद्रपुर, संवाददाता। गदरपुर क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने घायल युवक के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने बीमा कंपनी को पीड़ित को 2,44,559 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। गांव मसीत गदरपुर निवासी तौफीक अहमद ने वर्ष 2018 में अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्त के साथ सकैनिया मोड़ पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली के एक निजी अस्पताल में उनका करीब 20 दिनों तक इलाज चला, जिस पर लगभग साढ़े तीन लाख रुपये खर्च हुए। घटना ...