रामपुर वरिष्ठ संवाददाता, सितम्बर 16 -- सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को मंगलवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट एसीजेएम-प्रथम एमपी सिंह ने अवमानना केस में बरी कर दिया। छजलैट बवाल केस में अदालत से लगातार हाजिर न होने पर अवमानना का मुकदमा कायम हुआ था। इस फैसले के साथ पांच साल पुराना मुकदमा समाप्त हो गया। अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। आजम खां को एक हफ्ते में दूसरी राहत मिली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक मामले में आजम खां की जमानत स्वीकार कर ली है। पांच साल पहले, जनवरी 2008 में मुरादाबाद जिले के छजलैट थाने में हुए बवाल के दौरान आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस केस के ट्रायल के दौरान आजम खां बार-बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। ल...