नई दिल्ली, जून 26 -- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुए फर्जी मतदान की याचिका को खारिज किया, जिसमें शाम छह बजे मतदान का समय समाप्त होने के बाद बढ़े हुए मतदान के आंकड़ों को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने आज अपना फैसला सुनाया, इससे पहले इस फैसले को सोमवार को सुरक्षित रख लिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सुनवाई में पूरे दिन दलीलें सुनने से अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ। उल्लेखनीय है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के विक्रोली कार्यकर्ता चेतन अहिरे ने इस संबंध में उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज हुई थी। अहिरे की ओर से अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर ने अपनी दलीलें दीं और वंचित बहुजन आघाड़ी के न...