मथुरा, अगस्त 26 -- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसीजेएम की अदालत ने मगोर्रा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में चोरी करने वाले अशोक कुमार पुत्र मातादीन निवासी मौहल्ला किला थाना बाड़ी जिला धौलपुर राजस्थान को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1200 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। वहीं बलवा करने वाले टालू उर्फ हरेश पुत्र गिर्राज, उदय सिंह पुत्र ग्यासी, पिंकी पुत्र गिर्राज निवासीगण कस्बा सौंख थाना मगोर्रा को एसीजेएम ने न्यायालय उठने तक व 1500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...