नई दिल्ली, जनवरी 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में VIP (अति विशिष्ट हस्तियों) लोगों को एंट्री देने के लिए जिला कलेक्टर के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालतें यह तय नहीं कर सकतीं कि मंदिर में किसे एंट्री मिलनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मंदिर प्रबंधन में न्यायालय के हस्तक्षेप की भी एक सीमा होती है और ऐसे मुद्दों पर फैसला उन लोगों को करना है जो वहां व्यवस्था संभालते हैं। यह याचिका उज्जैन निवासी दर्पण अवस्थी ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर की थी, और इसमें आम भक्तों से अलग महत्वपूर्ण श्रेणी के कुछ खास भक्तों को मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना करने की विशेष सुविधा देने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। साथ ह...
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