सहारनपुर, नवम्बर 20 -- सशक्त पैरवी और ऑपरेशन कन्क्विक्शन के प्रयासों के चलते कोर्ट ने जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल जेल और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जानलेवा हमले के मामले में थाना सदर बजाार क्षेत्र के गांव खेड़ा मवीखुर्द निवासी अभियुक्त इन्तजार पुत्र मुंतजिर दोषी पाया गया। 28 अगस्त 2020 को वादी मोहसीन के भाई शौकीन पर चाकू से हमला कर दिया था। जिसके बाद थाना सदर बाजार में मामला दर्ज किया गया था। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता डीजीसी सोहनवीर सिंह, विवेचक उपनिरीक्षक कृष्णपाल सिंह और पैरोकार अंकित कुमार के प्रयासों से अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
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