सहारनपुर, नवम्बर 20 -- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-पांच ने गैंगस्टर एक्ट के गंभीर मामले में अभियुक्त सोनू पठान उर्फ खुर्रम को दोषी पाते हुए 2 वर्ष 4 माह का कठोर कारावास और 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 31 जनवरी 2012 को वादी राशिद अली की शिकायत पर थाना सदर बाजार में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त सोनू पठान पर डकैती, नकबजनी और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध धन अर्जित करने और जनता में भय फैलाने का आरोप था। शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी मेघराज सिंह चौहान, विवेचक क्षेत्राधिकारी बिजेन्द्र सिंह भड़ाना और पैरोकार अंकित कुमार के प्रयासों से यह मुकदमा सफलतापूर्वक निष्पादित हुआ। वहीं, इस मामले में अन्य अभियुक्त शंकर पुत्र केशवराम और सोनू त्यागी उर्फ शोभित का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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