नई दिल्ली, फरवरी 10 -- गुजरात की एक अदालत ने पत्रकार रवि नायर को अदाणी समूह से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए एक साल की जेल की सजा सुनाई है। मानसा स्थित मजिस्ट्रेट अदालत ने नायर पर जुर्माना भी लगाया है। यह मामला अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की ओर से दायर एक शिकायत से उपजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रवि नायर ने एईएल और अदाणी समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठी एवं मानहानिकारक टिप्पणियों वाले ट्वीट किए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि एईएल ने अपना मामला सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। उसने रवि नायर को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। घटनाक्रम पर फिलहाल नायर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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