नई दिल्ली, जुलाई 10 -- केंद्र सरकार ने अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री के नियम सख्त कर दिए हैं। इलाइची, अदरक और मसालों से बनी ऐसी कई दवाओं की बिक्री के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान उन दवाओं पर लागू होगा जिनमें 12 फीसदी से ज्यादा इथाइल अल्कोहल होता है। इसके अलावा, डॉक्टर की पर्ची के बगैर इनकी बिक्री नहीं हो सकेगी और केमिस्ट को भी इसका रिकॉर्ड रखना होगा। इलाइची, अदरक और अन्य सुगंधित मसालों से बनी ऐसी कई दवाओं को अब तक 'शिड्यूल के' में रखा गया था। इसके चलते उन्हें लाइसेंस के प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इन्हें 'शिड्यूल एच-1' में शामिल किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को इन बदलावों के संबंध में गजट अधिसूचना जारी की। इन दवाओं की आसानी से उपलब्धता की वजह से इनका इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा था जिसक...