मथुरा, मार्च 26 -- नगर पालिका परिषद द्वारा सामान्य कर व जलकर निर्धारण के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि जीपीएस सर्वे के आधार पर जारी नोटिस नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। ज्ञापन में कहा गया कि धारा 143 की प्रक्रिया का पालन किए बिना नोटिस जारी किए जा रहे हैं और धारा 140 की स्वकर प्रणाली की अनदेखी हो रही है। नोटिस में उपभोगकर्ता, अधिवासी या किराएदार का सही विवरण न होने से भ्रम की स्थिति है। साथ ही कर को 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी दिखाना भी नियम विरुद्ध है, जबकि 31 मार्च 2025 तक का कर पहले ही वसूला जा चुका है। व्यापारियों ने कर दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17.50 प्रतिशत किए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हु...