रांची, अप्रैल 14 -- रांची, वरीय संवाददाता। राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन के सख्त होने से अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं। स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने, अभिभावक-शिक्षक संघ के गठन, किताबों और ड्रेस को लेकर एक दिन पहले डीसी ने निजी स्कूलों को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया। प्रशासन के सख्त होने के बाद जिन स्कूलों ने सत्र 2026-27 में किसी भी मद में अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूला है, उन्हें यह राशि आगामी महीनों की ट्यूशन फीस में सामंजन करना होगा।डीसी ने स्पष्ट किया है कि स्कूल फीस कमेटी की सहमति के बाद 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क (कम से कम दो साल के लिए) नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह भी पढ़ें- फीस, किताब और यूनिफॉर्म का खेल खत्म, नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर ह...