नई दिल्ली, जून 30 -- नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के अधीनस्थ शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों (गेस्ट टीचर) को स्कूल प्रमुखों के समक्ष रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के तहत शिक्षा निदेशालय के सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों या टेक-ओवर किए गए स्कूलों में इस वर्ष नौ मई तक काम कर रहे सभी अतिथि शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वह स्कूल के फिर से खुलने की तिथि यानी एक जुलाई को संबंधित स्कूल प्रमुख के पास जरूर रिपोर्ट करें। यदि कोई अतिथि शिक्षक तीन कामकाजी दिनों के अंदर स्कूल में रिपोर्ट नहीं करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसे अब काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद ऑफिस द्वारा इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

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