अतिक्रमण हटाने के विरोध में वकीलों के हड़ताल पर जाने पर हाई कोर्ट सख्त, बार पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस
लखनऊ, जून 8 -- Lucknow Bench High court: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने के विरोध में न्यायिक कार्य के बहिष्कार और वकीलों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने सेंट्रल बार एसोसिएशन व लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत तीन वकीलों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए तथा उनके आचरण की शिकायत यूपी बार काउंसिल को क्यों न भेजी जाए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की अवकाशकालीन पीठ ने अनुराधा सिंह व अन्य टाइटिल से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। पूर्व में न्यायालय ने कैसरबाग में सिविल कोर्ट परिसर के आसपास से अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटान...
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