रांची, सितम्बर 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका जिले के जरमुंडी मौजा में जमीन पर कथित अतिक्रमण और निर्माण से जुड़ी शिकायत पर दुमका के उपायुक्त को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत अदालत ने उपायुक्त को आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर शिकायत पर कार्रवाई कर इसकी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। याचिकाकर्ता राज कुमार श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि जरमुंडी मौजा में स्थित कुल 2.11 डिसमील जमीन, जिस पर उनका कब्जा है, पर प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कराया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित जमीन पर निर्माण की जानकारी सक्षम अधिकारियों को दी गई थी। जरमुंडी के अं...