गांधीनगर, सितम्बर 24 -- गुजरात की गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार रवि नायर को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी। उनके खिलाफ अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की थी, और इस मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद सप्ताह भर पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रधान जिला और सेशंस जज आशीष जेएस मल्होत्रा ​​ने गुरुवार को नायर की रेगुलर जमानत अर्जी मंजूर कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार नायर को 17 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, जब कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें वारंट रद्द करने की मांग की गई थी। यह वारंट उनकी सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश न होने के कारण जारी किया गया था। ...