औरैया, दिसम्बर 22 -- नगर पंचायत अटसू क्षेत्र में अटसू-अछल्दा मार्ग पर लंबे समय से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उपजिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत प्रशासन के सहयोग से प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस चस्पा कर तीन दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अटसू-अछल्दा मार्ग अन्य जिला मार्ग के किलोमीटर संख्या 01 के आबादी क्षेत्र में सड़क भूमि पर किया गया अस्थायी अतिक्रमण उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1945 का उल्लंघन है। नोटिस में बताया गया है कि यह कृत्य अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। विभाग ने अतिक्रमणकारियों को निर्देशित किया है कि नोटिस प्राप्त होने के...