नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिल्म अभिनेता राजपाल यादव से कहा कि वह एक अच्छी फिल्म बनाकर लोगों का फिर से मनोरंजन करें और अपनी छवि सुधारें। शीर्ष अदालत ने चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान यह सुझाव तब दिया, जब फिल्म अभिनेता ने कहा कि फिल्म 'अता, पता लापता' से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ क्योंकि मेरी फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष यादव की ओर से कहा गया कि पिछले आदेश के पालन में 1.15 करोड़ रुपये के भुगतान कर दिया गया है। साथ ही, यह भी बताया कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के लिए एक संभावित खरीदार मिल गया है, जो 12 अक्तूबर तक रजिस्ट्री में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 85 लाख रुपये जमा करने को तैयार है। पीठ ने कहा कि वह यादव के व्य...