पीलीभीत, मई 5 -- पीलीभीत। करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम देने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के चपरासी इलहाम उर्रहमान शम्सी ने प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतरिम अग्रिम जमानत की सीमा अवधि बढ़ाकर 22 मई किए जाने का आदेश दाखिल किया। अदालत ने उसे उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पिछले निजी मुचलके और दो जमानतियों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। जबकि जेल में बंद इल्हाम की दूसरी पत्नी लुबना, साली फातिमा नबी तथा परवीन खातून व आशकारा के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से सम्बद्ध जनता टेक्नीकल इंटर कालेज के चपरासी इल्हाम उर्रहमान शम्सी की अग्रिम जमानत याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च के आदेश में कहा था कि इल्हाम की गिर...