बिजनौर, जुलाई 20 -- शहरी इलाकों में आग से बचाव के इंतजामों को ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने एक नई गाइडलाइन लागू की है। नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी भवन निर्माण के नक्शे को मंजूरी देने या अलग-अलग तरह के व्यावसायिक लाइसेंस जारी करने से पहले ही दमकल विभाग को अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी देनी होगी। फायर सेफ्टी मानकों की जांच के बाद जब विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद ही अन्य संबंधित विभाग अपनी आगे की कागजी कार्यवाही पूरी कर सकेंगे। बिजनौर में भी इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ​

क्या बदलाव हुआ है व्यवस्था में? ​पहले और अब के नियमों में मुख्य अंतर इस प्रकार है:

पुरानी व्यवस्था अब तक की व्यवस्था में भवन मालिक या संस्थान संचालक ऑनलाइन पो...