आगरा, जून 27 -- प्रदेश सरकार ने भविष्य में आग लगने, तकनीकी शॉर्ट-सर्किट और मानवीय लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है। आवास विकास परिषद व विनियमित क्षेत्र के अधिकारी व्यावसायिक भवनों की विस्तृत जांच करेंगे। अग्निशमन विभाग की वैध एनओसी नहीं होने पर नवीन बिजली कनेक्शन व व्यापार करने का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को सीएफओ रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि शासन ने आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग के वैध एनओसी को अनिवार्य कर दिया है। शहर में विनयिमत क्षेत्र व आवास विकास परिषद में व्यावसाय शुरू करने वालों को अग्निशमन विभगा की एनओसी लेनी होगी। यह भी पढ़ें- ग्रेनो की बहुमंजिला इमारतों में आग से सुरक्षा की जांच की जाएगी यदि अग्निशमन विभाग की वैद्य एनओसी...