उन्नाव, अगस्त 6 -- उन्नाव। संवाददाता। अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए न्यायालयों से सजा सुनाई गई। इनमें दो आर्म्स एक्ट, एक आबकारी अधिनियम और एक लापरवाही से वाहन चलाकर मौत कारित करने का मामला शामिल है। सीजेएम कोर्ट ने गंगाघाट थाना में वर्ष 2021 के आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित मनीष निषाद को जेल में बिताई अवधि तथा एक हजार रुपये अर्थदंड, जेएम पुरवा कोर्ट ने थाना पुरवा में वर्ष 1997 के आर्म्स एक्ट मामले में अनूप कुमार को जेल में बिताई अवधि और 1,500 रुपये अर्थदंड तथा मौरावां थाना के वर्ष 2010 के आबकारी अधिनियम मामले में रामचंद्र को जेल में बिताई अवधि के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा एसीजेएम-द्वितीय कोर्ट ने अजगैन थाना के वर्ष 2001 के सड़क दुर्घटना मामले में अभियुक्त रामदास कोरी को एक साल के साधारण कारावास क...