नई दिल्ली, अगस्त 3 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए एक-एक वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैंप लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इन कैंपों में कुत्तों को केवल नसबंदी और टीकाकरण के लिए लाया जाएगा। अदालत ने आवारा कुत्तों की समस्या पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि आवारा कुत्तों को हटाया नहीं जाना चाहिए। कुत्तों की आबादी में कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा बचाए रखा जाए ताकि इनकी नस्ल पूरी तरह खत्म ना हो।एक-एक वार्ड में नसबंदी कैंप लगाएं जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) से कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक-एक वार्ड में नसबंदी कैंप लगाएं। यह भी बताएं कि आवारा कुत्तों को ...