अगलगी के भुगतान में लापरवाही पर सीओ को शोकॉज
भागलपुर, अप्रैल 11 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। अगलगी के भुगतान में लापरवाही पर शाहकुंड की सीओ और नाजिर से एडीएम (आपदा) ने स्पष्टीकरण पूछा है। एडीएम आपदा ने शोकॉज में पूछा कि अग्निकांड की घटना के 3 माह 17 दिन बीत जाने के बाद भी अग्नि पीड़ितों को कोई सहाय्य अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जो विभागीय निदेशों का खुला उल्लंघन है और आपके संवेदनहीन, कर्त्तव्यहीन और लापरवाह होने का सूचक है। क्यों नहीं इस संवेदनहीनता, घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता और विभागीय निदेशों की अवहेलना के लिए आपके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-56 के तहत एक वर्ष के लिए जेल या जुर्माना का दंड देने की अनुशंसा जिलाधिकारी से कर दी जाय? एडीएम आपदा ने कहा कि पीड़ित को पत्र प्राप्ति के साथ ही 24 घंटे के अन्दर भुगतान करते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन एवं अपना स्पष्टीकरण जमा ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.