नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा मर्डर के एक मामले में सजा समीक्षा बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने मार्च में 20 साल की सजा पूरी कर लेने के बाद भी एक दोषी को रिहा नहीं करने पर कोर्ट नाराज दिखा। कहा कि अगर यही हाल रहा तो हर दोषी जेल में ही मरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश दिया।कोर्ट ने माना कि इस साल मार्च में उसने अपनी 20 साल की सजा पूरी कर ली है। सजा समीक्षा बोर्ड ने यादव के आचरण का हवाला देते हुए उसकी माफी की याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने एसआरबी की कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त किया। कहा कि वह कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर कैसे रोक लगा सकता है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड न्...